3 लाख से ज्यादा कैश लेन-देन पर सौ फीसदी जुर्माना February 6, 2017 नयी दिल्ली

शुभाष चौधरी/नई दिल्ली: राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने कहा है कि एक अप्रैल से 3 लाख रुपए से ज्यादा नकद लेनदेन करने वालों पर उस पूरी राशि के बराबर जुर्माना लगेगा। मालूम हो कि 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपए से ऊपर की नकद लेनदेन पर रोक लगा दी गयी है।
एक साक्षात्कार में अढिया ने कहा कि मान लें, आप चार लाख रुपए कैश लेते हैं तो जुर्माना भी 4 लाख रुपए होगी। अगर आप 50 लाख का नकद लेनदेन करते हैं तो जुर्माना भी 50 लाख रुपए होगा। यह उससे वसूला जाएगा तो कैश में पैसा लेगा। अगर किसी ने कैश भुगतान कर महंगी घड़ी खरीदी है, तो दुकानदार को टैक्स देना होगा। यह सब इंतजाम इसलिए किए जा रहे हैं ताकि लोग कैश लेनदेन से बचें।
नोटबंदी की बदौलत सरकार को काले धन की जानकारी मिल गयी है। अब सरकार नये काले धन पैदा होने से रोकना चाहती है। सरकार हर बड़े नकद लेनदेन पर नजर रखेगी। जहां नकद खर्च किया जाता वहां इसे सख्ती से रोका जाएगा।
कालाधन खपाने के रास्ते होंगे बंद : हसमुख ने कहा कि ‘जिन लोगों के पास कालाधन होता है वह इसे घूमने-फिरने, गाड़ी, महंगी घड़ी और ज्वैलरी पर खर्च करते हैं। कैश पर लगी रोक यह तय करेगी कि काले धन को खपाने के ये रास्ते बंद हो जाएं।
श्री अढिया ने कहा कि दो लाख रुपए से ऊपर के नकद लेनदेन पर पैन नंबर देने का नियम बरकरार है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में कहा था कि कोई भी शख्स एक दिन में किसी एक शख्स से तीन लाख या उससे ऊपर की रकम कैश में नहीं लेगा। हालांकि यह रूल सरकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस और को-ऑपरेटिव बैंक पर लागू नहीं होगा। अढिया ने कहा कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की चेयरमैनशिप वाले ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को नकद लेनदेन से दूर रखने के लिए इसकी लिमिट तय की जाए और 50 हजार रुपए से ऊपर कैश ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगाया जाए। यह रिपोर्ट बजट से चंद दिन पहले ही आई थी।

No comments

Powered by Blogger.